बलुवाना न्यूज पंजाब
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कानूनी अथारिटी व पुलिस द्वारा बल्लुआना सांझ केंद्र में पीडितों को मुआवजे के लिए सेमिनार आयोजित
-मुआवजे के लिए जाब्ता फौजदारी की धारा 357ए का लाभ उठाएं : एडवोकेट कंबोज
-तेजाब , दुष्कर्म , दिव्यांगों, दुर्घटनाओं से पीडित मुआवजे के हकदार: इंचार्ज बलदेव सिंह
अबोहर, 29 दिसंबर (बलुवाना न्यूज पंजाब)। उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों पर तेजाब पीडि़त व दुष्कर्म पीडित लोगों को मुआवजा देने के लिए आदेश जारी किए हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा सभी जिलों के सैशन न्यायाधीशों को यह आदेश लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। जिला फाजिल्का के लिगल सर्विस अथारिटी के चेयरमैन सीनियर सैशन जज मैडम जतिन्द्र कौर, लिगल सर्विस अथारिटी के सीजीएम (सैक्टरी) अमनदीप सिंह द्वारा इन आदशों की पालना के लिए निदे्रश जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा एक रिपोर्ट लिगल अथारिटी को सौंपी जाती है, जिसके बाद लिगल अथारिटी इस पर निर्देश जारी करती है। जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी व जिला पुलिस द्वारा जाब्ता फौजदारी की धारा 357ए के तहत पीडि़त अथवा उसके आश्रितों को मुआवजे मुहैया करवाने के लिए बल्लुआना पुलिस सांझ केंद्र में सेमिनार आयोजित किया गया। इसके मुख्य मेहमान अथारिटी के पैनल एडवोकेट देसराज कंबोज, विशेष मेहमान थाना सदर के प्रभारी इकबाल सिंह, थाना सिटी वन के प्रभारी गुरमीत सिंह, जिला सांझ केंद्र पंजाब पुलिस इंचार्ज बलदेव सिंह थे। सेमिनार की अध्यक्षता अथारिटी के पैरालीगल वलंटियर नरेश कंबोज ने की।
एडवोकेट देसराज कंबोज ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357ए प्रत्येक राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार के समन्वय में ऐसे पीडित अथवा उसके आश्रितों को प्रतिकर के प्रयोजन से निधि प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार करती है जो अपराध के परिणाम स्वरूप हानि अथवा क्षति से पीडित हुए हैं। कंबोज ने कहा कि धारा 357 के उद्देश्य के तहत न्यायालय जहां अभियुक्त को सजा देना एक पहलू है वहीं पीडित के लिए मुआवजे का निर्धारण एक दूसरा पहलू है।
पीएलवी नरेश कंबोज ने पोक्सो एक्ट 2012 की जानकारी दी। नालसा मुआवजा योजना 2 अक्टूबर 2018 द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357ए, शरीरिक शोषण अपराधों से बच्चों की सुरक्षा 2012 की धारा 33 (8) और नियम 7 (2 ), 7 (3) के तहत पीडितों को मुआवजे दिलवाए जा रहे हैं। जहां अपराधी का पता नहीं चलता या उसकी शिनाख्त नहीं की जाती किंतु पीडित की शिनाख्त कर ली जाती है, तब भी पीडित या उसके आश्रित जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी के समक्ष आवेदन कर मुआवजा हासिल कर सकते हैं।
जिला सांझ केंद्र इंचार्ज एएसआई बलदेव सिंह ने कहा कि तेजाब पीडितों, दुष्कर्म पीडितों, दिव्यांगों, महिलाओं व बच्चों के पुर्नवास के लिए जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी द्वारा पीडि़तों व उनके आश्रितों को मुआवजे दिलाए जाते हैं। थाना सिटी वन के प्रभारी गुरमीत सिंह ने कहा कि जिला फाजिल्का के एसएसपी भूपिंद्र सिंह के दिशा निर्देशों पर पुलिस व कानूनी सेवाएं अथारिटी जरूरतमंद लोगों को कानूनी सेवाएं व पीडितों को मुआवजा मुहैया करवाने के लिए हर प्रकार की सहायता करते हैं। सदर थाना प्रभारी इकबाल सिंह ने पुलिस कर्मचारियों से कानूनी सेवाएं अथारिटी का संदेश जरूरतमंदों तक पहुंचाने की अपील की। इस अवसर पर एएसआई भूप सिंह, एएसआई फतेह चंद, एएसआई गुरचरण सिंह, सदर थाना के एमएचसी जगदेव सिंह, एचसी गुरमीत सिंह, अश्वनी कुमार, आकाशदीप सिंह, दीपक कुमार, कुलदीप सिंह, मलकीत सिंह, सदर थाना के प्रभारी इकबाल सिंह, जिला सांझ केन्द्र के इंचार्ज बलदेव सिंह, थाना सांझ केन्द्र धरांगवाला के एएसआई भूप सिंह, थाना सांझ केन्द्र सदर अबोहर के एएसआई फतेह चंद, महिला मित्तल सदर अबोहर से अनीता रानी, सांझ केन्द्र अबोहर देहाती से पुनीत पाल सिंह, थाना सांझ केन्द्र बहाववाला से मलकीत सिंह, थाना सांझ केन्द्र सदर अबोहर से अशवनी कुमार, कुलदीप सिंह थाना सदर, लेखराज थाना सदर, देसराज कम्बोज, थाना सांझ केन्द्र अबोहर से गुरमीत सिंह, थाना सांझ केन्द्र सिटी-1 से दीपक, थाना सांझ केन्द्र थाना सिटी-2 से कुलदीप सिंह, थाना सांझ केन्द्र थाना-1 से आकाशदीप सिंह उपस्थित थे।
फटो : 03, सांझ केन्द्र में सैमीनार को संबांधित करते हुए सांझ केन्द्र के प्रभारी बलदेव सिंह व अन्य।
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लिगल सर्विस अथारिटी के समारोह में नगर थाना के प्रभारी गुरमीत सिंह सम्मानित
अबोहर, 29 दिसंबर (बलुवाना न्यूज पंजाब)। सदर थाना अबोहर के सांझ केन्द्र में लिगल सर्विस अथारिटी द्वारा एक सेमिनार करवाया गया। इस सेमिनार में नगर थाना के प्रभारी इंस्पैक्टर गुरमीत सिंह, सदर थाना प्रभारी इकबाल सिंह व सांझ केन्द्र के प्रभारी बलदेव सिंह उर्फ बाबा पहुंचे। इस सेमिनार में तीनों को लिगल अथारिटी द्वारा सम्मानित किया गया।
फोटो : 04, थाना प्रभारियों को सम्मानित करते हुए।
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